एमएस धोनी के खिलाफ दर्ज शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया

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भारतीय क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को रद्द कर दिया है। धोनी पर तीन वर्ष पूर्व एक मैगज़ीन के कवर पर 'भगवान विष्णु' के रूप में चित्र के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। धोनी ने पिछले वर्ष उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इंकार कर दिया था। 2016 की शुरुआत में विजयवाडा हाई कोर्ट की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। धोनी के खिलाफ वारंट जारी करने वाले श्याम सुनेर ने कहा था, 'मुझे खुशी है कि कोर्ट ने चित्र को लेकर आज सही निर्णय लिया, जिससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची होगी। अगर धोनी से यह पूछा गया था तो उन्हें अपनी प्रभावी छवि को ध्यान में रखते हुए इसके लिए हां नहीं करना चाहिए था।' 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि धोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति का बयान रिकॉर्ड किया जाए। अधिक जानकारी कुछ ही देर में मिलेगी... धोनी की यही वो विवादित तस्वीर है, जिसने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी

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