RCB challenging CAT Order on Bengaluru stampede Blame: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद, बेंगलुरु में विक्ट्री परेड का आयोजन किया था, जिसमें भगदड़ मचने की वजह से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं, करीब 33 लोग घायल हो गए थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने इस घटना की जब जांच की तो उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए आरसीबी को दोषी ठहराया था। उनका कहना था कि फ्रेंचाइजी ने बेंगलुरु पुलिस को इस आयोजन के लिए इंतजाम करने का पूरा समय नहीं दिया था, जिसके चलते इतने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि, आरसीबी फ्रेंचाइजी CAT द्वारा की गई जांच और फैसले से खुश नहीं है। यही वजह कि फ्रेंचाइजी ने इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल कर दी है।
CAT के फैसले से नाखुश आरसीबी
कर्नाटक हाई कोर्ट में बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, आरसीबी फ्रेंचाइजी के वकील द्वारा दाखिल याचिका में RCB के हवाले से कहा गया कि इस फैक्ट के बावजूद कि आरसीबी के समक्ष पक्ष नहीं था। CAT ने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए आरसीबी को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है। RCB के खिलाफ CAT के फैसले में निष्कर्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि फ्रेंचाइजी कार्यवाही करवाने के पक्ष में नहीं थी। माननीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने इस मामले में आरसीबी को अवसर दिए बिना ही अपना फैसला सुना दिया।
बता दें कि CAT के फैसले के मुताबिक, विक्ट्री परेड के दौरान तीन से पांच लाख लोगों की भीड़ को जमा करने के लिए पूरी तरह से आरसीबी जिम्मेदार थी। फ्रेंचाइजी ने इस आयोजन के लिए पुलिस से उचित अनुमति और सहमति नहीं ली थी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐलान किया था, जिसके पढ़ने के बाद लाखों लोग की भीड़ जमा हो गई थी।
9 जुलाई को होगी इस मामले की सुनवाई
आरसीबी की इस याचिका पर 9 जुलाई को सुनवाई होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा आरसीबी को इस मामले में दोषी ठहराया जाता है या नहीं। इस घटना को लेकर अभी भी फैंस के मन में गुस्सा है।