Allahabad High Court Gives Relief To Yash Dayal: भारतीय टीम और आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रह चुके यश दयाल के ऊपर कुछ समय पहले ही एक लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद, तेज गेंदबाज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी और उनके ऊपर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि, अब दयाल के लिए राहत की खबर आई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
दरअसल, यश दयाल पर एक लड़की ने शादी का झांसा देकर पांच साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। महिला ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कराया था। लड़की ने आरोप लगाया कि वह दयाल के साथ पांच साल के रिश्ते में थी, जिसके दौरान उसने शादी का झूठा वादा करके मानसिक, शारीरिक और वित्तीय रूप से उसका शोषण किया। साथ ही दयाल ने उनके रिश्ते के दौरान उससे पैसे लिए और अतीत में अन्य महिलाओं के साथ भी इसी तरह व्यवहार किया है। उसने कहा कि उसके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए चैट रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ्स हैं।
इसके बाद, यश दयाल ने भी उस लड़की पर आरोप लगाया कि उसने शॉपिंग करने के नाम पर भी उनसे काफी पैसे लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब-जब उसने पैसे लिए तो वापस करने का वादा तो किया लेकिन उनके पैसे वापस नहीं आए। तहरीर देकर प्रयागराज पुलिस को उन्होंने लड़की के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा था।
पांच साल तक कोई बेवकूफ नहीं बना सकता
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार-एक्स की पीठ ने दयाल को अगली सुनवाई तक राहत प्रदान की। अदालत ने कथित शोषण की समय-सीमा के संबंध में महत्वपूर्ण बातें कही। कोर्ट ने कहा,
"आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक बेवकूफ बनाया जा सकता था... लेकिन 5 साल... आप 5 साल के लिए रिश्ते में प्रवेश कर रहे हैं... किसी को 5 साल तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।"
इस तरह यश दयाल को फिलहाल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय के लिए जरूर राहत दे दी है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई पर क्या होता है।